आरटीआय विधेयक कलम ४ के सफल संचालन हेतू |
Inbox
x
Inbox
11:30 AM (5 minutes ago)
| ||||
१५ - १२ २०१२.
" मध्यप्रदेश के आदरणीय शासक एवं प्रशासक, "
आपके द्वारा जनहित मे किये गये कार्यो के लिये
" हार्दिक धन्यवाद तथा अभिनंदन."
आरटीआय विधेयक कलम ४ के सफल संचालन हेतू
यह विनम्र आग्रह है कि
कृपया मुख्यमंत्री जी इस विषय में ट्विट किये गये निम्न संदेशानुसार तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करे ।
यदि इस निवेदन पर योग्य कार्यवाही में कोई बाधा हो तो उक्त बाधा की जानकारी से अवगत करावे, आभारी रहूंगा ।
मुख्यमंत्रीजी को भेजा गया ट्विट निम्नानुसार है :--
" @ShivrajSinghcm आरटीआय कलम ४ अनुसार म.प्र.के हरेक सरकारी कार्यालय की कागजी कैशबुक के लिखे पृष्ठ को हर दिन सार्वजनिक करे. यह बंधनात्मक हो | "
स्मरणीय :-- (१) आरटीआय विधेयक कलम ४ अंतर्गत " सभी शासकीय सुचनाओ / --व्यवस्थाओ की जानकारी स्वयं होकर शासन - प्रशासन ने आम जनता को बिना किसी मांग के आधार पर सार्वजनिक करना है ।"
(२) जब खर्च का ब्योरा दिया जाना आरटीआय कानून के अंतर्गत न्यायोचित है और मांग के आधार पर यह दिया जाता है फिर आरटीआय के कलम ४ के अंतर्गत कैशबुक में उल्लेखित खर्च /विवरण को प्रतिदिन सार्वजनिक करना गलत क्यो ?और कैसे रोका जा सकता है ?
धन्यवाद सहित,
भवदीय,
चंद्रकांत वाजपेयी { जेष्ठ नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता } औरंगाबाद.
[ पूर्व निवासी मध्यप्रदेश ]
ईमेलं :-- chandrakantvjp@gmail.com .
No comments:
Post a Comment