04 / 06 / 2013.
इस विशिष्ट, अनिवार्य और राष्ट्र संरक्षण की घोषणा अंतर्गत आरटीआय कलम ४ का पूर्ण उपयोग हो ।
............. चंद्रकांत वाजपेयी.
स्रोत: समाचार संस्था तारीख: 6/3/2013 9:10:53 PM |
वरिष्ठ वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता श्री प्रशांत भूषण तथा श्री सुभाष अग्रवाल के आवेदन पर केंद्रीय सूचना आयोगनें घोषणा की है कि "सभी ----
--- राजनीतिकदल ----- सूचना अधिकार --- कानून के दायरे मे होंगे । "
" देश में व्याप्त अनियंत्रित भ्रष्ट्राचार और काले धन संपत्ती के अथाह -वितरण द्वारा भारत में राजनीतिक निर्णयो की स्थापना तथा इस माध्यम से होने वाले किसी व्यक्ती विशेष या समूह विशेष के आर्थिक लाभ या अपराध संरक्षण की प्रक्रिया रोकने हेतू केंद्रीय सूचना आयोग की उपरोक्त घोषणा सराहानीय है ।
केंद्रीय सूचना आयोग के इस मूल्यवान घोषणा का
सार्थक उपयोग हो इस हेतू मेरी आग्रहपूर्ण मांग है कि : --
" केवल आरटीआय अंतर्गत योग्य प्रारूप में सशुल्क आवेदन प्रस्तुती के पश्चात ही राजनीतिक दलो से आय - व्यय की जानकारी और अन्य सूचानाये मिले, इसके बजाय इस विशिष्ट, अनिवार्य और राष्ट्र संरक्षण की घोषणा अंतर्गत आरटीआय कलम ४ का पूर्ण उपयोग हो । " अर्थात
" सभी राजनीतिक दलो को उनके सभी आर्थिक व्यवहार - केवल ई-बँकिंग पद्धती से करना ( केवल प्लास्टिक - मनी पद्धती द्वारा करना ) और प्रतिदिन हर स्तर पर राजनीतिक दलो के कार्यालयीन कागजी कैशबुक के सत्यापित अभिलेख को और पार्टी के हर आदेश को सार्वजनिक करना अनिवार्य और बंधनात्मक किया जाये । " ( अर्थात प्रतिदिन सूचना - फलक पर कैशबुक के सत्यापित पृष्ठ को और पार्टी के हर आदेश को चस्पाना तथा ७ दिन के अंदर चस्पाये गये अभिलेख को वेब साईट पर अपलोड करना अनिवार्य हो। ) साथ ही साथ हर राजनीतिक दल को ई - कैशबुक संचालन करना अनिवार्य और बंधनकारी किया जावे । "
देशहितार्थ उपरोक्त निवेदन की स्थापना एवं क्रियान्वयन के लिये मै केंद्रीय
सूचना आयोग और सभी राजनीतिक दलो का सदैव आभारी रहूंगा ।
धन्यवाद सहित,
--- विनम्र ---
चंद्रकांत वाजपेयी { जेष्ठ नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, औरंगाबाद }
Email : chandrakantvjp@gmail.com
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