२१ / ०८ / २०१२.
विभाग में भिजवा दे और क्लीयरन्स लेवे | फिर उसके बाद उसे लॉ डिपार्टमेंट से क्लीयर करवाए
और बाद में नस्ती को अपनी टेबिल पर रखवाकर उपरोक्त क्लीयरन्स के आधार पर विषय की
स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रदान करे | इस प्रकार सुरक्षित रूप से प्रकरण पर आदेश देकर
हस्ताक्षर करें । अंत मे उपरोक्त आदेश की अच्छी तरह जांच परख करके मंत्रालय की वेबसाईट
पर अपलोड करें / करवाये ।
प्रत्येक विभाग के क्लियरेंस हेतु कार्य अवधि का निर्धारण प्रारंभ में ही करे तथा इस विषय पर स्वयं
गंभीर रहे।
.................... चन्द्रकांत वाजपेयी [जेष्ठ नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ता]
नस्ती आते ही मंत्रीजी एक कमेटी बना दे, नस्ति के कमेटी से क्लीयर होने पर उसे वे फाईनेंस
विभाग में भिजवा दे और क्लीयरन्स लेवे | फिर उसके बाद उसे लॉ डिपार्टमेंट से क्लीयर करवाए
और बाद में नस्ती को अपनी टेबिल पर रखवाकर उपरोक्त क्लीयरन्स के आधार पर विषय की
स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रदान करे | इस प्रकार सुरक्षित रूप से प्रकरण पर आदेश देकर
हस्ताक्षर करें । अंत मे उपरोक्त आदेश की अच्छी तरह जांच परख करके मंत्रालय की वेबसाईट
पर अपलोड करें / करवाये ।
यह सुस्पष्ट रहे कि प्रकरण सिटिजन चार्टर के अनुसार निर्धारित अवधि में पूर्ण हो, इसलिए मंत्रीजी
प्रत्येक विभाग के क्लियरेंस हेतु कार्य अवधि का निर्धारण प्रारंभ में ही करे तथा इस विषय पर स्वयं
गंभीर रहे।
.................... चन्द्रकांत वाजपेयी [जेष्ठ नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ता]
chandrakantvjp@gmail.com + 919730500506.
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